Death Certificate Online Apply: आज के डिजिटल युग में सरकारी सेवाएं अब तेजी से ऑनलाइन हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार को नगर निगम, नगर परिषद या पंचायत कार्यालय में जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाने के लिए कई बार दौड़ना पड़ता था, अब वही काम आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है ताकि नागरिकों को सुविधा मिल सके और समय की बचत हो।
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यह दस्तावेज न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है बल्कि बैंक, बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण और सरकारी योजनाओं में भी इसकी जरूरत पड़ती है। बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के किसी भी प्रकार की आधिकारिक प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती।
अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है और आप सोच रहे हैं कि “मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं?” या “Death Certificate के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?”, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस लेख में हम आपको Death Certificate Online Apply 2025 की पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे, जिससे आप घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Death Certificate Online Apply: Overview
| Service Name | Death Certificate Online Apply |
| Department | Office of The Registrar General & Census Commissioner, India |
| Beneficiaries | All Indian Citizens |
| Mode of Application | Online & Offline |
| Application Fee | Free of Cost |
| Purpose | To officially register and obtain a Death Certificate after a person’s death |
| Validity | Lifetime |
| Processing Time | Within 30 days of death registration |
| Official Website | crsorgi.gov.in |
Death Certificate Online Apply 2025
आज के इस लेख में हम उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) बनवाना चाहते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको Death Certificate Online Apply 2025 के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे आप अपने किसी भी परिवार के सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आसानी से बनवा सकेंगे।
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यदि आप Death Certificate Online Apply करना चाहते हैं, तो इस लेख को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य पढ़ें। क्योंकि इस लेख में हमने यह बताया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, इसके लिए क्या दस्तावेज़ आवश्यक हैं और आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है। इसलिए इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें ताकि आप मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया समझ सकें।
Death Certificate New Portal 2025 – मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए नया पोर्टल लॉन्च
अगर आप भी अपने परिवार के किसी सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, तो अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
भारत सरकार ने अब एक नया पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम Civil Registration System (CRS) है। इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, वह भी आसान और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ।
CRS Portal की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:
- यह पोर्टल का ऑफिसियल लिंक dc.crsorgi.gov.in है।
- इसके जरिए आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कभी भी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मृत्यु की सूचना संबंधित अस्पताल या स्थानीय निकाय में रिपोर्ट करने के बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
- प्रारंभिक समय सीमा के भीतर आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लगता, यानी यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क (Free) है।
- समय सीमा के बाद आवेदन करने पर विलंब शुल्क (Late Fee) लागू हो सकता है, जो राज्य और अवधि के अनुसार भिन्न हो सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है?
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक सरकारी दस्तावेज़ होता है जो यह प्रमाणित करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसमें मृत व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, पता, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान और मृत्यु का कारण जैसी जानकारी दर्ज होती है।
यह दस्तावेज़ कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उससे जुड़ी सभी सरकारी, वित्तीय और सामाजिक प्रक्रियाओं में इसकी आवश्यकता होती है। जैसे की बीमा राशि प्राप्त करना, बैंक खाता बंद करवाना, संपत्ति का उत्तराधिकार, विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना, और राशन कार्ड से नाम हटवाना आदि।
सरकार के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के 21 से 30 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। यह प्रमाण पत्र संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, पंचायत कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
Death Certificate क्यों जरूरी है?
Death Certificate किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी प्रमाण होता है। यह प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसके माध्यम से मृतक व्यक्ति से जुड़ी कई सरकारी, वित्तीय और सामाजिक प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। यह न केवल रिकॉर्ड के लिए बल्कि परिवार के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी होता है।
Death Certificate की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है:
- मृत व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए यह जरूरी होता है।
- विधवा पेंशन (Widow Pension) के लिए पति का Death Certificate आवश्यक है।
- मृतक की वसीयत (Will) लागू करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
- मृत व्यक्ति की जमीन या संपत्ति के बंटवारे के लिए जरूरी है।
- मृतक की संपत्ति उत्तराधिकारियों के नाम करने के लिए जरूरी है।
- बीमा राशि (Insurance Claim) प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
- राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए जरूरी है।
- बैंक खाता बंद करवाने या उसमें से राशि निकालने के लिए आवश्यक है।
- मृत व्यक्ति के सरकारी लाभ या पेंशन बंद करवाने के लिए।
- सरकारी रेकॉर्ड में मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण दर्ज कराने के लिए।
Death Certificate बनवाने की अवधि
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार द्वारा एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को निर्धारित समय के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। पहले यह अवधि 21 दिन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है। यानी मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर Death Certificate Online या Offline दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है। समय पर आवेदन करने से प्रमाण पत्र जल्दी जारी हो जाता है और किसी अतिरिक्त शुल्क या विलंब प्रक्रिया से बचा जा सकता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृत्यु के 30 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- पहले यह सीमा 21 दिन थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया है।
Required Documents for Death Certificate 2025
Death Certificate के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। इन दस्तावेज़ों के माध्यम से मृत व्यक्ति की पहचान और घटना की पुष्टि की जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेज़ों को तैयार रखना बेहद जरूरी है ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लगने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची निम्नलिखित है:
- फोटो (Photo) – मृत व्यक्ति की हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
- पहचान प्रमाण पत्र (ID Proof) – जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान पत्र।
- ईमेल आईडी (Email ID) – आवेदन की पुष्टि और अपडेट प्राप्त करने के लिए।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) – मृत व्यक्ति या आवेदक की पहचान हेतु।
- मोबाइल नंबर (Mobile Number) – OTP व मैसेज के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर।
- रिपोर्टिंग फॉर्म (Reporting Form) – मृत्यु की जानकारी दर्ज करने के लिए आवश्यक आधिकारिक फॉर्म।
How To Apply Online for Death Certificate?
यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक फॉलो करें और अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा करें।
Step 1: Online Registration
- Death Certificate बनाने के लिए आप सबसे पहले CRS की आधिकारिक वेबसाइट dc.crsorgi.gov.in पर जाएं।

- आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर दाईं ओर दिए गए Login ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर उसके बाद आप वहाँ दिए गये General Public विकल्प चुनें।

- उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहाँ Sign Up का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने Registration Form आएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि) भरें।
- मांगे गये सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद Register बटन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण सफल होने पर User ID और Password आपके मोबाइल/ईमेल पर भेज दिया जाएगा। इसे सुरक्षित रखें।
Step 2: Login and Fill Application Form
- लॉगिन करने के लिए आप CRS पोर्टल पर फिर से जाएं और प्राप्त User ID व Password से Login करें।

- प्राप्त लॉगिन डिटेल्स के जरिए सफल लॉगिन के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- उसके बाद आप इसमें ऊपर दिए गए Death सेक्शन में जाएं और Report Death पर क्लिक करें।
- अब आपके स्क्रीन पर Death Registration Form मिलेगा, जिसमें मांगी गई सभी आवश्यक जानकारियाँ भरें।
- इसके बाद आप इसमें मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- मांगे गये सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद यदि शुल्क लागू हो, तो Make Payment ऑप्शन पर जाकर भुगतान करें।
- उसके बाद आप दिए गये Submit बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
- आवेदन जमा करने के बाद एक Acknowledgement Slip प्राप्त होगी, इसका प्रिंट आउट ले लें।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद वह आपके द्वारा दिए गये ईमेल पर PDF फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा। जिसके बाद आप इसे डाउनलोड करके भविष्य में उपयोग के लिए प्रिंट कर सकते हैं।
How To Check The Status Of Death Certificate Application?
जो भी आवेदक Death Certificate के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- Death Certificate Application Status Check करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट dc.crsorgi.gov.in के होमपेज पर जाएं।

- आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर ऊपर दाईं ओर Login सेक्शन में जाएं और वहाँ General Public का विकल्प चुनें।

- अब Login Page खुलेगा, जहाँ आपको अपनी User ID, Password और Captcha Code भरकर लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल में सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल का डैशबोर्ड खुल जाएगा।
- डैशबोर्ड में “Self Reported Application” या “Application Status” विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके आवेदन की स्थिति (जैसे: Pending, Verified, Approved, या Rejected) दिखाई देगी।
- इस तरह आप आसानी से अपने Death Certificate Application Status को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
How To Download a Death Certificate?
यदि आपने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और अब उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- Death Certificate Download करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर जाएं।

- ऑफिसियल वेबसाईट के होमपेज पर ऊपर दाईं ओर दिए गए “Login” सेक्शन में जाकर “General Public” विकल्प पर क्लिक करें।

- अब Login Page खुलेगा, जहाँ आप अपनी User ID, Password, और Captcha Code दर्ज करके पोर्टल में लॉगिन करें।
- आधिकारिक पोर्टल पर सफल लॉगिन करने के बाद आपके सामने पोर्टल का डैशबोर्ड दिखाई देगा।
- उसके बाद इस डैशबोर्ड में दिए गए “Self Reported Application” विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन की स्थिति (Application Status) दिखाई देगी।
- यदि आपका Death Certificate तैयार हो गया है, तो वहां “Download” का विकल्प मिलेगा।
- Download बटन पर क्लिक करें, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा।
- अब आप इसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकालकर आवश्यक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं।
How To Apply For a Death Certificate in Offline Mode?
अगर आप ऑफलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- ऑफलाइन माध्यम से Death Certificate बनाने के लिए आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर के Birth and Death Registration Office में जाएं।
- आप वहाँ संबंधित विभाग से संपर्क करके मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन पत्र (Application Form for Death Certificate) प्राप्त करें।
- उसके बाद आप अब उस आवेदन पत्र में मांगे गये सभी आवश्यक जानकारी को सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूप से भरें।
- इस आवेदन के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे मृत्यु रिपोर्ट/साक्ष्य पत्र (Hospital Death Report/Death Summary) और मृतक के परिवार में से किसी एक सदस्य का वैध आधार कार्ड/पहचान प्रमाण संलग्न करें।
- उसके बाद आप मांगे गये सभी दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संबधित विभाग में जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Slip) दी जाएगी, इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
- दस्तावेजों के सत्यापन और प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार हो जाने पर आप वही कार्यालय जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
Conclusion
इस लेख में हमने विस्तार से बताया कि Death Certificate Online Apply कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, और इसे डाउनलोड या स्टेटस कैसे चेक करें। यदि आप किसी की मृत्यु के बाद उनका प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें और घर बैठे ही यह प्रक्रिया पूरी करें। अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधकारिक वेबसाईट विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे के टेबल में उपलब्ध है।
आपको अगर आज के यह लेख पसंद आया है, तो आप इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिजनों के साथ में शेयर जरूर ही करें, जो किसी मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। इस लेख से जुड़ी अन्य कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे नीचे के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते है।
Important Links
| Official Website | dc.crsorgi.gov.in |
| Online Application Link | Click Here to Apply |
| Birth Report Form | Download Form |
| Helpline / Contact | Available on the official portal |
| Telegram Channel | Join Channel |
| Homepage | Visit Homepage |
FAQs’ – Death Certificate
Death Certificate Online Apply कैसे करें?
आप भारत सरकार के Civil Registration System (CRS) पोर्टल dc.crsorgi.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदन जमा करने के बाद आपको PDF फॉर्मेट में मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए फोटो, पहचान पत्र (ID Proof), आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रिपोर्टिंग फॉर्म आवश्यक हैं। इन दस्तावेज़ों के साथ आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Death Certificate की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कितने समय में पूरी होती है?
मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन जमा करने के बाद आमतौर पर इसे 30 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाता है। यदि आवेदन समय पर किया गया है तो यह प्रक्रिया फास्ट और निशुल्क होती है।
Death Certificate ऑनलाइन आवेदन करने का पोर्टल कौन सा है?
भारत सरकार का Civil Registration System (CRS) पोर्टल dc.crsorgi.gov.in मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल है।
क्या Death Certificate बनाने के लिए कोई शुल्क लगता है?
Death Certificate बनाने के लिए समय पर आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। विलंब होने पर राज्य अनुसार विलंब शुल्क लागू हो सकता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
मृत्यु प्रमाण पत्र की वैधता जीवनभर (Lifetime) होती है। इसे किसी भी सरकारी या कानूनी प्रक्रिया में उपयोग किया जा सकता है।
Death Certificate की आवश्यकता क्यों होती है?
यह दस्तावेज़ बैंक, बीमा, पेंशन, संपत्ति हस्तांतरण, विधवा पेंशन, राशन कार्ड अपडेट आदि के लिए जरूरी है। यह मृतक की मृत्यु का आधिकारिक कानूनी प्रमाण है।
Death Certificate डाउनलोड कैसे करें?
CRS पोर्टल में लॉगिन करें, Self Reported Application सेक्शन में जाएं और “Download” बटन पर क्लिक करें। PDF फॉर्मेट में प्रमाण पत्र डाउनलोड करें।
मृत्यु प्रमाण पत्र का Status कैसे चेक करें?
CRS पोर्टल में लॉगिन करें, Application Status या Self Reported Application में जाकर Pending, Verified या Approved स्थिति देखें।
Death Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
अपने क्षेत्र के नगर निगम/पंचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें, सभी दस्तावेज़ संलग्न करें और जमा करें। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र तैयार होगा।
क्या Death Certificate के लिए अस्पताल की रिपोर्ट जरूरी है?
हां, मृत्यु की पुष्टि के लिए अस्पताल या स्थानीय निकाय से प्राप्त रिपोर्टिंग फॉर्म आवश्यक है।
Death Certificate Online Apply करने के लिए किस प्रकार का ID Proof चाहिए?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी पहचान पत्र ID Proof के रूप में स्वीकार्य हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र पीडीएफ़ डाउनलोड करने के बाद इसे प्रिंट कैसे करें?
PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रिंटर से प्रिंट निकालकर सरकारी या कानूनी कार्यों में इस्तेमाल करें।
Death Certificate बनाने की समय सीमा कितनी है?
मृत्यु की तिथि से 30 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। समय पर आवेदन करने पर निशुल्क जारी किया जाता है।
क्या Death Certificate को मोबाइल से भी Apply किया जा सकता है?
हां, CRS पोर्टल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से आसानी से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करता है।
क्या Death Certificate Online Apply करने के बाद Confirmation मिलती है?
हां, आवेदन जमा करने के बाद Acknowledgement Slip प्राप्त होती है और ईमेल पर भी पुष्टि भेजी जाती है।
Death Certificate Online Apply करने के लिए Registration कैसे करें?
CRS पोर्टल पर Sign Up करें, सभी जानकारी भरें, Register बटन पर क्लिक करें। User ID और Password ईमेल/मोबाइल पर प्राप्त होगा।
क्या किसी भी राज्य में Death Certificate के लिए आवेदन किया जा सकता है?
हां, CRS पोर्टल पूरे भारत में लागू है। सभी भारतीय नागरिक किसी भी राज्य से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Death Certificate बनवाने में विलंब शुल्क कब लागू होता है?
मृत्यु की तिथि से निर्धारित 30 दिनों के बाद आवेदन करने पर राज्य अनुसार विलंब शुल्क लिया जा सकता है।
Death Certificate में कौन-कौन सी जानकारी होती है?
मृतक का नाम, उम्र, लिंग, पता, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान और कारण। यह कानूनी रूप से आधिकारिक दस्तावेज़ होता है।
