Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 : बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 की मंजूरी 26 अगस्त 2025 को शुरू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹5 लाख अनुदान और ₹5 लाख ब्याजमुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस मार्गदर्शिका में हम योजना की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और जरूरी दस्तावेज़ विस्तार से साझा करेंगे।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana 2025 – Overview
Name of the Scheme | Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana |
Name of the Article | Awas New List |
Type of Article | Sarkari Yojana |
Post Date | 28/08/2025 |
Benefit | अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लाभ |
Apply Mode | Online |
Official Website | http://udyami.bihar.gov.in/ |
योजना का उद्देश्य
- दिव्यांग व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
- उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
- व्यवसाय संचालन के माध्यम से समाज में सम्मान दिलाना
- स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana – पात्रता मानदंड
पात्रता | विवरण |
निवास | बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए |
दिव्यांगता प्रमाणपत्र | मान्यता प्राप्त संस्था से जारी होना चाहिए |
आयु सीमा | कम से कम इंटरमीडिएट (12वीं), ITI या पॉलिटेक्निक |
बैंक खाता | 18 से 50 वर्ष |
शैक्षणिक योग्यता | चालू खाता आवश्यक है, |
ध्यान दें: एक परिवार के केवल एक सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
Required Documents for CM Divyangjan Udyami Yojana Documents Registration
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे:
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र – यह साबित करता है कि आप बिहार राज्य के निवासी हैं।
- जन्म तिथि प्रमाण पत्र (मैट्रिक प्रमाण पत्र) – आपकी उम्र और जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए।
- शैक्षिक प्रमाण पत्र – इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र – यदि आवश्यक हो तो जाति संबंधित जानकारी के लिए।
- संगठन प्रमाण पत्र – यदि आप किसी संगठन/समूह से जुड़े हैं।
- आधार कार्ड – पहचान और बैंक खाता से लिंक के लिए।
- पैन कार्ड फोटो – पासपोर्ट साइज फोटो, अधिकतम 120 KB।
- हस्ताक्षर का नमूना – डिजिटल या स्कैन किए हुए हस्ताक्षर, अधिकतम 120 KB।
- बैंक स्टेटमेंट – जिस खाते में योजना का लाभ मिलेगा, उसकी खुलने की तिथि दिखनी चाहिए।
- रेड किया गया चेक – बैंक खाता सत्यापन हेतु।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana – वित्तीय सहायता और ऋण की शर्तें
- कुल राशि: ₹10,00,000
- अनुदान (Grant): ₹5,00,000
- ब्याजमुक्त ऋण (Interest-Free Loan): ₹5,00,000
ऋण की शर्तें:
- ऋण 5 वर्षों में चुकाना होगा।
- ब्याज नहीं लगेगा, केवल मूलधन की वापसी।
- ऋण का उपयोग केवल व्यवसाय संचालन और विस्तार के लिए किया जा सकता है।
योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।
योग्य व्यवसाय और उदाहरण
इस योजना के तहत लाभार्थी विभिन्न व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं:
- कृषि आधारित व्यवसाय: सब्जी उत्पादन, डेयरी, फल विक्रय
- स्वरोजगार व्यवसाय: सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, हस्तशिल्प
- खुदरा व्यापार: किराना स्टोर, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान
- खाद्य उद्योग: मिठाई स्टॉल, फास्ट फूड, पैक्ड स्नैक्स
- डिजिटल व्यवसाय: ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन
व्यवसाय का चयन लाभार्थी की रुचि, कौशल और बाजार की मांग के अनुसार होना चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udyami Yojana Application Process (Step by Step)
- udyami.bihar.gov.in पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025” लिंक पर क्लिक करें।
- नई पंजीकरण (New Registration) करें।
- लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- व्यवसाय योजना अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें।
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के टिप्स टिप्स:
- आवेदन भरते समय सभी जानकारी सही और स्पष्ट हो।
- व्यवसाय योजना में लागत, लाभ और संचालन की पूरी जानकारी शामिल करें।
- सरकारी वेबसाइट और नोटिफिकेशन समय-समय पर चेक करें।
योजना के लाभ
- ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता
- व्यवसाय स्थापित करने का अवसर
- आत्मनिर्भर बनने में मदद
- समाज में समानता और सम्मान
- व्यवसाय संचालन का अनुभव
क्विक लिंक्स
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डिस्क्लेमर
⚠️ यह योजना हाल ही में (26 अगस्त 2025) मंजूर हुई है और विस्तृत दिशा-निर्देश अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुए हैं। कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in या संबंधित विभागीय कार्यालय से सत्यापन अवश्य करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: बिहार का स्थायी निवासी और दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक।
प्रश्न 2: आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: कोई आवेदन शुल्क नहीं।
प्रश्न 3: ऋण पर ब्याज लगेगा क्या?
उत्तर: नहीं, ₹5 लाख तक का ऋण ब्याजमुक्त है।
प्रश्न 4: कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: एक परिवार का केवल एक सदस्य।
प्रश्न 5: व्यवसाय की योजना कैसी होनी चाहिए?
उत्तर: स्पष्ट, व्यावहारिक और लाभकारी।
प्रश्न 6: क्या प्रशिक्षण मिलेगा?
उत्तर: कुछ मामलों में राज्य सरकार व्यवसाय संचालन प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
प्रश्न 7: आवेदन की अंतिम तिथि कब है?
उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना 2025 दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भर बनने और स्वरोजगार प्राप्त करने का सुनहरा अवसर है। योग्य लाभार्थियों को समय पर आवेदन करना चाहिए और योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए।